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रोहतास के पूर्व SP पर 1 रुपये का जुर्माना

अदालत के आदेश की अनदेखी पर सासाराम कोर्ट सख्त, रोहतास के पूर्व SP पर लगा 1 रुपये का जुर्माना

तीन न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर कार्रवाई, 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का आदेश

न्यूज़ डेस्क : रोहतास | दैनिक भारतवर्ष

सासाराम की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 की अदालत ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लापरवाही के मामले में रोहतास के पूर्व पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार के खिलाफ कार्रवाई की है। अदालत ने उन्हें एक रुपये के प्रतीकात्मक जुर्माने से दंडित किया है। मामला एक आपराधिक विविध (क्रिमिनल मिसलेनियस) प्रकरण से जुड़ा बताया गया है। यह आदेश 30 सितंबर 2026 को सामने आया।

तीन निर्देशों के अनुपालन को लेकर कोर्ट ने जताई नाराजगी

रिपोर्ट के अनुसार, एक सत्रवाद में 10 आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने पुलिस अधीक्षक को तीन अलग-अलग निर्देशों का पालन करने को कहा था। अदालत के अनुसार इन निर्देशों का निर्धारित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ।

इसी मामले में अदालत ने पूर्व एसपी रौशन कुमार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए प्रतीकात्मक रूप से एक रुपये का जुर्माना लगाया। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अदालत ने अपने आदेशों के अनुपालन को लेकर पुलिस प्रशासन की जवाबदेही का मुद्दा उठाया है। अदालत का आदेश किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि से अलग न्यायिक निर्देशों के पालन से संबंधित है।

इसलिए खबर को समझते समय यह अंतर महत्वपूर्ण है कि एक रुपये का जुर्माना अदालत के निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मामले में लगाया गया है, न कि किसी नए आपराधिक आरोप में।

मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा

30 सितंबर को इस आदेश की खबर सामने आने के बाद सासाराम और रोहतास में यह मामला चर्चा में रहा। स्थानीय स्तर पर पुलिस और न्यायपालिका के बीच न्यायिक निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मामलों को लेकर इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

उपलब्ध रिपोर्टों में अदालत के आदेश के पीछे जिस क्रिमिनल मिसलेनियस मामले का उल्लेख है, उसमें पूर्व में एक सत्रवाद में 10 आरोपियों को सजा सुनाए जाने की बात कही गई है।

आज की स्थिति

30 सितंबर को सामने आए न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्व एसपी रौशन कुमार पर एक रुपये का जुर्माना लगाया गया है और राशि निर्धारित अवधि में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और आदेश के अनुपालन की स्थिति पर नजर रहेगी।

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